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Wednesday, 10 March 2021

ठिक से मास्क न लगाने पर हबाई जहाज का सफर रद H. C. का आदेस।

देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट अलर्ट हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली जाने वाले लोगों की ओर से मास्क न पहनने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि ठीक से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो.


जस्टिस सी हरिशंकर ने आदेश पारित करते हुए कहा, 'कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नियमों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, विमान में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं, अगर उनमें से कोई यात्री कोरोना संक्रमित होता है, तो यह अन्य यात्रियों पर असर डाल सकता है, यह सामान्य ज्ञान का विषय है.जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि अगर कोरोना का मरीज भले ही वह एसिम्टोमैटिक ही क्यों न हो, वह एक हाथ की लंबाई पर खड़े होकर बात कर रहा है तो वह वायरस प्रसारित करने के लिए पर्याप्त है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई ठीक से मास्क नहीं पहन रहा है तो उसे प्लेन से उतार दीजिए और नो फ्लाई लिस्ट में डाल दीजिए.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सी हरि शंकर ने मास्क न पहनने और सामाजिक दूरि का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया. दरअसल, 5 मार्च को कोलकाता जाते समय जस्टिस ने देखा कि यात्री जिद्दी हैं और फ्लाइट अटेंडेंट के निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं और मास्क सही से पहन नहीं रहे हैं.

आपको बता दें कि मंगलवार को देश में कोरोना के 15 हजार 388 नए केस दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 6 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है. महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां 84.04% नए मामले दर्ज किए गए हैं.